रामबचन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त
5.59 हेक्टेयर तालाब की जमीन कब्जामुक्त कराने उतरी राजस्व टीम,
चकिया |
चकिया तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी चकिया विनय कुमार मिश्रा ने राजस्व विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से तय कार्यक्रम के सुबह 9 बजे से मौके पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है।
रामबचन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
बताया जाता है कि मौजा खिलची रजडीहा में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर रामबचन सिंह द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को मामले में कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने का निर्देश दिया है।
तालाब की 5.59 हेक्टेयर भूमि पर 58 लोगों का कब्जा
मामला चकिया तहसील के मौजा खिलची रजडीहा का है, जहां आराजी संख्या 138, 144, 160 तथा गाटा संख्या 200 की लगभग 5.595 हेक्टेयर तालाब (जलमग्न) खाते की भूमि पर करीब 58 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में तहसीलदार देवेंद्र यादव ने पहले ही संबंधित लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी कर चुके हैं।
राजस्व टीम करेगी मौके पर कार्रवाई
अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम गठित की है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार आरिफ के नेतृत्व में की जाएगी। टीम में राजस्व निरीक्षक इलिया, राजस्व निरीक्षक सैदूपुर सहित कई लेखपालों को शामिल किया गया है, जो मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने की कार्रवाई करेंगे।
पुलिस बल के साथ चलेगा अभियान
कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने पुलिस विभाग को भी निर्देश जारी किए हैं। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की है।
कार्रवाई की सूचना से मचा हड़कंप
अतिक्रमण हटाने की तैयारी की खबर फैलते ही क्षेत्र में कब्जाधारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चकिया क्षेत्र में सरकारी जमीनों और तालाबों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान और तेज हो सकता है।




