“NH-19 पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ट्रक से 710 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, बोलेरो से लोकेशन देने वाला भी गिरफ्तार”
चंदौली। जनपद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सैयदराजा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक से पुट्टी की बोरियों के पीछे छिपाकर बिहार ले जाई जा रही 710 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में ट्रक चालक समेत दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर घेराबंदी
पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर और क्षेत्राधिकारी सदर देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नोएडा से ट्रक के जरिए भारी मात्रा में अवैध शराब बिहार ले जाई जा रही है।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने NH-19 पर ग्राम बरठी कमरौर स्थित पेट्रोल पंप के पास चेकिंग शुरू की।
पुट्टी की बोरियों के पीछे छिपाई गई थी शराब चेकिंग के दौरान
पुलिस ने ट्रक नंबर NL01AF3253 को रोककर तलाशी ली। शुरुआती जांच में ट्रक में पुट्टी की बोरियां मिलीं, लेकिन गहन जांच करने पर बोरियों के पीछे छिपाकर रखी गई 710 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
इसी दौरान ट्रक के साथ चल रही महिंद्रा बोलेरो (UP13BD0011) से ट्रक को लोकेशन देने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
झारखंड के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अली बक्श पुत्र मुन्ना साव निवासी ग्राम सहारा, थाना तलझारी, जिला दुमका (झारखंड) – ट्रक चालक मुरताज अंसारी (40 वर्ष) पुत्र कमरुद्दीन मियां निवासी ग्राम चित्रपोका, थाना मोहनपुर, जिला देवघर (झारखंड) – बोलेरो चालक के रूप में की है।
इन ब्रांड की शराब हुई बरामद
पुलिस ने ट्रक से रायल स्टेग और एम सी डोवेल ब्रांड की शराब बरामद की है। कुल 710 पेटियों में 6325.92 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इसके अलावा पुलिस ने 1 ट्रक,1 बोलेरो वाहन,3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
आबकारी अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा
इस मामले में थाना सैयदराजा में मु0अ0सं0 79/2026 के तहत धारा 3(5), 318, 319, 338, 336(3) बीएनएस तथा धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।




