सैयदराजा और इलिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, लूट से लेकर गोतस्करी तक के मामलों में थे वांछित
चन्दौली एक्सप्रेस | चंदौली।
जनपद में वांछित और शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए कुल 75 हजार रुपये के दो इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सैयदराजा में दर्ज लूट के मुकदमे में 50 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि इलिया पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी गोतस्कर को बांदा से दबोचा। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
कोतवाली सैयदराजा पुलिस की कार्रवाई में 50 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त दिलशाद पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम मरखामऊ नई बाजार, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 42 वर्ष को 31 अगस्त 2026 को पंचफेड़वा अलीनगर से शाम करीब 6:10 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला 27 नवंबर 2024 का है, जब 25 टन कोयला लदा ट्रक संख्या BR01GF8742 डेहरी से सीतापुर के लिए निकला था। 28 नवंबर की रात ट्रक के सैयदराजा क्षेत्र के बगही कुम्भापुर के पास से लूटे जाने की सूचना मिली थी। मामले में थाना सैयदराजा पर मु0अ0सं0 216/2024, धारा 310(2), 317(3)/317(5)/61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में दिलशाद का नाम सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस के अनुसार, दिलशाद के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कुल नौ अभियोग दर्ज हैं। इनमें मऊआइमा, सोरांव, थरवई, मड़ियाहूं और बड़ागांव थानों में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।
वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई में थाना इलिया पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25 हजार रुपये के इनामी गोतस्कर समसाद राइन पुत्र रज्जब अली, निवासी ग्रामसभा गम्हरी, मजरी इलाही डेरा, थाना गाजीपुर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 32 वर्ष को जनपद बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र स्थित कोर्रई गांव के समीप नहर पुलिया से गिरफ्तार किया। यह आरोपी 20 अगस्त 2025 को बनरसिया नहर माइनर के पास दो पिकअप वाहनों में क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाए जा रहे 12 गोवंशीय पशुओं की बरामदगी के मामले में वांछित था। पुलिस को देखते ही वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। मामले में थाना इलिया पर मु0अ0सं0 61/2025, धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में समसाद का नाम सामने आने के बाद उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक समसाद राइन के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे के अलावा फतेहपुर के बिंदकी थाने में धारा 363/376/467/468/470/471 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत भी गंभीर मुकदमा दर्ज है।
दोनों गिरफ्तारियों को पुलिस की इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। कोतवाली सैयदराजा पुलिस की कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में हुई, जबकि इलिया पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय और प्रभारी सर्विलांस सेल उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।




