25 हजार का इनामिया वाराणसी से दबोचा, मैजिक में दो गाय-बछिया लेकर बिहार जा रहे दो तस्कर भी गिरफ्तार
चन्दौली एक्सप्रेस चन्दौली।
गोवंश तस्करी के खिलाफ सैयदराजा पुलिस ने एक साथ दो मोर्चों पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक कार्रवाई में पुलिस ने गोवंश तस्करी के मुकदमे में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया आरोपित को वाराणसी से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मैजिक वाहन से दो गाय और एक बछिया बरामद कर दो आरोपितों को दबोचा। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार पांच जून 2026 को सैयदराजा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप पुलिस टीम को देखकर खेतों के रास्ते भाग निकली थी। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रस्सियों से क्रूरतापूर्वक बंधे आठ गोवंश मिले थे, जिनमें छह जीवित और दो मृत थे। मामले में वाहन स्वामी रामजीत सिंह और अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 177/2026 दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान वांछित आरोपित मनीष सिंह (39) पुत्र रामजीत सिंह, निवासी शिवरामपुर कला, थाना केराकत, जनपद जौनपुर का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। स्वाट, सर्विलांस और सैयदराजा पुलिस की संयुक्त टीम ने उसकी तलाश करते हुए 25 सितंबर को वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित बेलवा बाबा लमही में किराये के मकान से गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में पुलिस के अनुसार मनीष ने बताया कि बरामद बोलेरो पिकअप उसके पिता रामजीत सिंह के नाम पंजीकृत है और पांच जून को पुलिस की चेकिंग देखकर वह गोवंश लदे वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था।
मैजिक में तीन गोवंश, बिहार ले जाने की तैयारी
इधर, सैयदराजा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जमानिया-कंदवा मार्ग पर जाने वाले पुल के पास चेकिंग के दौरान एक मैजिक वाहन को रोककर तलाशी ली। वाहन से दो गाय और एक बछिया बरामद हुई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक उमेश कुमार (34) निवासी परमालपुर, थाना सोनहन, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार तथा परिचालक ऋषिकेश कुमार (19) निवासी बलिगांव, थाना नौखा, जिला रोहतास (सासाराम), बिहार को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ऋषिकेश ने बताया कि वह गायों की खरीद-बिक्री करता है। स्थानीय लोगों की मदद से गांवों से कम कीमत पर गाय खरीदकर बिहार ले जाने और वहां अधिक कीमत पर बेचने की बात उसने बताई। पुलिस के अनुसार बरामद गोवंश को बिहार ले जाने के लिए वाहन चालक को प्रति गाय चार हजार रुपये किराये के रूप में देने की बात भी सामने आई।
पुलिस ने मौके से मैजिक वाहन संख्या BR 45 GB 4264 और दो की-पैड मोबाइल फोन बरामद किए। इस मामले में सैयदराजा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0285/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम और धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
दोनों कार्रवाई थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई। पहली कार्रवाई में स्वाट प्रभारी निरीक्षक राम जन्म यादव और सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा की टीम शामिल रही। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल गया प्रसाद यादव, कांस्टेबल ऋषि मिश्रा, मनीष कुमार और सुभाष चंद्र शामिल रहे।




