31 सदस्यीय अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े होने का दावा, 187 करोड़ रुपये के वित्तीय नेटवर्क की जांच में बड़ा खुलासा
चन्दौली एक्सप्रेस | सैयदराजा
चंदौली पुलिस ने अंतरराज्यीय गो-तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹25 हजार के इनामी एवं वांछित अभियुक्त गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र अल्ताफ खान, निवासी ग्राम भटानी, थाना चांद, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा पिकअप वाहन (BR-24 GD-8209) बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्त 31 सदस्यीय संगठित गो-तस्कर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसके बीच करीब 187 करोड़ रुपये के आपसी वित्तीय लेन-देन की जांच चल रही है। वहीं अभियुक्त द्वारा अपनी मां के बैंक खाते के माध्यम से 59.82 लाख रुपये के संदिग्ध लेन-देन किए जाने का भी खुलासा हुआ है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने थाना सैयदराजा प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र एवं सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए जेठमलपुर के पास घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार वाहन चालक पुलिस को देखकर निर्माणाधीन भारतमाला एक्सप्रेसवे की ओर भागने लगा, लेकिन कर्मनाशा पुल के समीप पहले से तैनात पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और पिकअप वाहन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा में आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।
वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि 31 लोगों का एक संगठित गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर गो-तस्करी में सक्रिय है। जांच में गिरोह के सदस्यों के बीच करीब 187 करोड़ रुपये के आपसी लेन-देन का विवरण सामने आया। विवेचना के दौरान गुलाम मोहम्मद उर्फ सोनू का नाम प्रकाश में आया। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त स्वयं का बैंक खाता न होने के कारण अपनी मां के खाते का इस्तेमाल करता था और उसी खाते से 59.82 लाख रुपये विभिन्न लोगों के खातों में स्थानांतरित किए गए। बैंक विवरण के विश्लेषण में मेराज कुरैशी, मोहम्मद आकिब खान, नूर मोहम्मद कुरैशी, नेसार कुरैशी, शाहिद, मोहम्मद अफजल समेत अन्य लोगों के साथ वित्तीय लेन-देन सामने आया है, जिसकी जांच गो-तस्करी नेटवर्क से जुड़े आर्थिक लेन-देन के रूप में की जा रही है
पूछताछ में पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने बताया कि वह पहले वाहन चालक था और बाद में विभिन्न लोगों के संपर्क में आकर गो-तस्करी करने लगा। उसने कई पिकअप वाहनों के माध्यम से गोवंश तस्करी करने की बात स्वीकार की तथा पुलिस कार्रवाई तेज होने के बाद नकद लेन-देन शुरू करने की जानकारी दी। अभियुक्त ने बरामद तमंचा अपनी सुरक्षा के लिए रखने की बात भी बताई।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध चंदौली, मिर्जापुर सहित विभिन्न जनपदों में गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट समेत कुल छह आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह दो मामलों में वांछित था तथा उस पर ₹25 हजार का इनाम घोषित था।
इस सफल कार्रवाई में थाना सैयदराजा के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा, उपनिरीक्षक राजीव मल्ल, हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश यादव, आरक्षी शंकर प्रसाद, आरक्षी अशुन कुमार, आरक्षी नीरज कुमार मिश्रा, आरक्षी अजीत कुमार सिंह तथा महिला आरक्षी नेहा देवी सहित थाना सैयदराजा एवं सर्विलांस टीम के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




