बिना सत्यापन कारतूस बिक्री, लाइसेंस नवीनीकरण में लापरवाही और हर्ष फायरिंग पर पुलिस सख्त
चंदौली: जनपद में शस्त्र लाइसेंस धारकों और गन हाउस संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें नियम विरुद्ध कारतूस खरीद-बिक्री, बिना सत्यापन बिक्री और लाइसेंस नवीनीकरण न कराना शामिल है। इन मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कम समय में अधिक कारतूस खरीदने का मामला
मुगलसराय स्थित गन हाउस से शस्त्र लाइसेंस धारक मोहम्मद कल्लू (निवासी बड़गांवा, थाना शहाबगंज) द्वारा कम अवधि में 160 कारतूस खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में 21 फरवरी 2026 को थाना शहाबगंज में आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित लाइसेंस का वर्ष 2021 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया था।
बिहार निवासी पर भी दर्ज हुआ मुकदमा
वीर गन हाउस, चंदौली से बिहार के कैमूर जनपद निवासी जितेंद्र सिंह द्वारा 125 कारतूस खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में 21 फरवरी 2026 को थाना चंदौली में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि संबंधित लाइसेंस का नवीनीकरण वर्ष 2021 के बाद नहीं कराया गया था।
बिना सत्यापन 1061 कारतूस बिक्री
चंदौली गन हाउस द्वारा 9 अज्ञात व्यक्तियों को कुल 1061 कारतूस बेचने का मामला सामने आया, जिनकी पहचान पुलिस जांच में सत्यापित नहीं हो सकी। इस गंभीर लापरवाही के चलते गन हाउस संचालक पूनम सिंह (निवासी वाराणसी) के खिलाफ 22 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया।
मुगलसराय गन हाउस पर भी कार्रवाई
मुगलसराय स्थित मालती गन हाउस द्वारा 5 अज्ञात व्यक्तियों को 50 कारतूस बेचे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में संचालक चंदन चौरसिया के खिलाफ 22 मार्च 2026 को थाना मुगलसराय में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि गन हाउस का लाइसेंस वर्ष 2021 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया था।
एक साल में 399 कारतूस खरीदने का मामला
एक अन्य मामले में बिहार निवासी मुकुंद रावत द्वारा चंदौली गन हाउस से एक वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक 399 कारतूस खरीदने की बात सामने आई। इस पर 26 मार्च 2026 को थाना चंदौली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
63 लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई
जांच में यह भी पाया गया कि जनपद में 63 शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा शादी, जन्मदिन और अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग या जानवरों को भगाने के लिए कारतूस का उपयोग किया गया। इन सभी के लाइसेंस निरस्तीकरण/निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
25 लोगों ने खुद ही किया हथियार परीक्षण
इसके अलावा 25 लाइसेंस धारकों द्वारा बिना अनुमति स्वयं ही हथियार चलाकर परीक्षण करने का मामला सामने आया है। इन सभी के खिलाफ भी लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस का सख्त संदेश
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस और गन हाउस से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




