चंदौली

चंदौली में गन हाउस व शस्त्र लाइसेंस धारकों पर बड़ी कार्रवाई, नियम विरुद्ध कारतूस बिक्री में कई पर मुकदमा

बिना सत्यापन कारतूस बिक्री, लाइसेंस नवीनीकरण में लापरवाही और हर्ष फायरिंग पर पुलिस सख्त

चंदौली: जनपद में शस्त्र लाइसेंस धारकों और गन हाउस संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें नियम विरुद्ध कारतूस खरीद-बिक्री, बिना सत्यापन बिक्री और लाइसेंस नवीनीकरण न कराना शामिल है। इन मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

कम समय में अधिक कारतूस खरीदने का मामला

बिहार निवासी पर भी दर्ज हुआ मुकदमा

वीर गन हाउस, चंदौली से बिहार के कैमूर जनपद निवासी जितेंद्र सिंह द्वारा 125 कारतूस खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में 21 फरवरी 2026 को थाना चंदौली में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि संबंधित लाइसेंस का नवीनीकरण वर्ष 2021 के बाद नहीं कराया गया था।

बिना सत्यापन 1061 कारतूस बिक्री

मुगलसराय गन हाउस पर भी कार्रवाई

एक साल में 399 कारतूस खरीदने का मामला

एक अन्य मामले में बिहार निवासी मुकुंद रावत द्वारा चंदौली गन हाउस से एक वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक 399 कारतूस खरीदने की बात सामने आई। इस पर 26 मार्च 2026 को थाना चंदौली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

63 लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई

25 लोगों ने खुद ही किया हथियार परीक्षण

पुलिस का सख्त संदेश

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस और गन हाउस से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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