इलिया पुलिस की कार्रवाई, गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज
चंदौली एक्सप्रेस | इलिया
जनपद में गो-तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इलिया थाना पुलिस ने रविवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए वध के उद्देश्य से पैदल हांककर ले जाए जा रहे चार गोवंशों को बरामद कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम रविवार तड़के क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डेहरीकला-टेकारी मार्ग पर कुछ लोग गोवंशों को पैदल हांककर वध के लिए ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर ग्राम इलिया से पश्चिम लगभग एक किलोमीटर दूर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया तथा उनके कब्जे से चार गोवंश बरामद किए।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहार के कैमूर (भभुआ) जनपद के चांद थाना क्षेत्र निवासी रणजीत राम (30) तथा इलिया थाना क्षेत्र निवासी घनश्याम पासवान (35) के रूप में हुई है।
इस संबंध में थाना इलिया पर मुकदमा संख्या 53/2026 दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/5बी/8 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दोनों आरोपितों को न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जनपद में गो-तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।




